फटा पुराना तिरंगा – हर देश के लिए उनका झंडा बहुत खास होता है।
राष्ट्रीय ध्वज से देश का गौरव और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। पुराने समय से ही किसी भी देश को प्रस्तुत करने के लिए उसके झंडे का प्रयोग किया जाता है। इसे आप किसी देश की पहचान भी कह सकते हैं।
साल 2002 से पहले आम जनता को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर ही तिरंगा फहराने की छूट थी। इन दो दिनों के अलावा कोई भी अपने घर या गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता था लेकिन सरकार ने 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन कर दिया।
इस संशोधन के बाद देश के नागरिक किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं। अब सभी लोग पने ऑफिस, घर या गाड़ी पर तिरंगा फहरा सकते हैं। दोस्तों आपने भी स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस पर स्कूल और कॉलेज में खूब झंडे फहराए होंगें लेकिन क्या आप तिरंगे से जुड़े नियम जानते हैं।
आज हम आपको बता रहे हैं कि तिरंगे के बहुत पुराना होने पर उसका क्या किया जाता है।
इंडियन फ्लैग कोड के तहत फटा पुराना तिरंगा फहराना अपराध है। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को तीन साल की सज़ा हो सकती है।
फटा पुराना तिरंगा जिसके लिए नियम बनाए गए हैं। इंडियन फ्लैग कोड के तहत फटा पुराना तिरंगा एकांत में जला देना चाहिए या इसे किसी अन्य तरीके से नष्ट कर देना चाहिए।
इससे तिरंगे की गरिमा बनी रहती है और कोई उसका अपमान नहीं कर पाता। आप चाहें तो झंडे को किसी पवित्र नदी या तालाब में जल समाधि भी दे सकते हैं। ऐसा करना भी नियमों के अनुसार ही है और इसे अपराध नहीं माना जाता है।
दोस्तों, अपने देश के तिरंगे का सम्मान करना हम सभी कर्त्तव्य है इसलिए तिरंगे को लेकर इन नियमों का ध्यान रखें और ऐसी गलती ना खुद करें और ना ही किसी और को करने दें।