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आईटीआर रिटर्न के सभी नियमों की जानकारी जिन्हें आप जानना चाहते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए केवल 5 ही दिन शेष बचे हैं यदि आपने 2017-2018 के लिए अभी तक रिटर्न नहीं भरा है तो बता दे की आईटीआर विभाग की अंतिम तारीख 31 जुलाई है जिसके बाद रिटर्न भरने के लिए 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा.

अगर आप 2017-2018 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो इससे जुड़े सारे नियमों और बदलावों के बारे में जान ले –

आइटीआर उन लोगों के लिए भरना बेहद आवश्यक है जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है. आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से भर सकते हैं.

www.incometax.indiaefilling.gov.in    पर भर सकते हैं 15 मिनट में आइटीआर

आपको केवल इतना करना है की आयकर विभाग की इस साइट पर लॉगईन करे जिसके बाद पुराने टैक्स की रिसीविंग का विवरण और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करें. अपनी सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको इलेक्ट्रानिक वैरिफिकेशन कोड मिलेगा. वैरेफिकेशन कोड को उसकी दी गई जगह पर डाले जिसके बाद आपको फार्म 26AS यानी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट मिलेगी. और इसे अपनी टैक्स कटौती और भुगतान से भी मिला ले, ध्यान रखे की दोनों का मिलना जरूरी है.

लेट जुर्माना है बहुत ही ज्यादा

बता दे की अगर आप आईटीआर भरने में 31 जुलाई से देर करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना पडेगा लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक होगी. यदि आपकी आय इससे कम है तो आपको केवल 1000 रुपए का जुर्माना ही लगेगा. और अगर आप 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक भी आइटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 2017-2018 के इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दायरे में नहीं आते और जीरो टैक्स भरना चाहते हैं तो उसे भी 31 जुलाई से पहले ही भरने की कोशिश करें.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के अनगिनत फायदे 

अगर आप आइटीअर भरते हैं तो आपको इन सभी विषय में बहुत लाभ मिलेगा, जैसे की –

– ठेके का कारोबार शुरु करने में

– कर्ज लेना आसान रहेगा

– बीमा कवर मिलने में होगी मदद

– वीजा लेने के लिए है आवश्यक

– एक तरह का आधार है आईटीआर

आयकर विभाग जाकर भी भर सकते हैं आईटीआर

अगर आप कम्प्यूटर की जगह खुद आईटीआर विभाग जा कर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको केवल फार्म खरीदकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना होगा और वहाँ अपना फार्म जमा करवाना होगा. एक बात का खास ध्यान रखे की अपने आईटीआर फॉर्म पर स्टांप लगने के बाद रसीद लेना ना भूले.

बता दे की हर कोई ऐसा नहीं कर सकता केवल वही लोग व्यक्तिगत रूप से इनकम टैक्स ऑफिस जाकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है. और इसके अलावा केवल सुपरसीनियरसिटिजन यानी 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं.

तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्द ही कर दे क्योंकि 5 हजार का जुर्माना लगने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है.

Shivam Rohatgi

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Shivam Rohatgi

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