भारत में रेप की सजा – दुनिया के किसी भी देश में रेप को एक घिनौने अपराध की श्रेणी में रखा गया है और भारत में तो इसे बहुत ही ज्यादा गलत अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
समय-समय पर भारत में रेप की सजा को लेकर बने कानूनों में बदलाव करने की मांग उठी है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में रेप को लेकर क्या कानून बने हुए हैं जो महिलाएं इससे खुश नहीं हैं और इन्हें बदलने की मांग करती रहती हैं।
आज इस पोस्ट के ज़रिए हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भारत में रेप की सजा क्या है और रेप को लेकर क्या कानून बने हैं और यहां रेपिस्ट को क्या सज़ा दी जाती है। साथ ही ये हम ये भी जानेंगें कि दूसरे देशों में रेप की क्या सज़ा है …
भारत में रेप की सजा
आपको जानकर हैरानी होगी और ये देश के हर नागरिक के लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में रेप जैसे घिनौने अपराध के लिए बस 7 साल की सजा ही मुकर्रर है। साल 2013 से पहले भारत में रेप के आरोपी को 7 साल की ही सजा दी जाती थी। वो भी तब जब आरोपी पर रेप का दोष साबित हो जाए और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हों।
देश में हुए निर्भया कांड के बाद इस कानून में संशोधन किया गया और रेपिस्ट के लिए उम्रकैद या मौत की सजा रखी गई। साथ ही सेक्शुअल हैरेसमेंट और महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए। भारत में 14 साल की जेल को उम्रकैद माना जाता है। अब भारत में एंटी रेप बिल पास हुआ है और इसके बाद रेपिस्ट की सजा में बदलाव किया गया है। गंभीर मामलों में फांसी और सामान्य मामलों में 14 साल की सजा का प्रावधान है।
चीन में रेप की सजा
अगर चीन में रेप का आरोप साबित हो जाए तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। इससे कम सजा चीन में नहीं दी जाती। कई बार चीन में फांसी की जगह रेपिस्ट को विकृत कर दिया जाता है।
ईरान
ईरान में रेप के आरोपी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाती है। यहां पर रेपिस्ट को सीधा फांसी दे दी जाती है या उसे गोली मार दी जाती है। ईरान में मानना है कि रेप की सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए।
अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में तो रेपिस्ट को और भी ज्यादा खतरनाक सजा दी जाती है। यहां पर रेप के चार दिनों के अंदर ही आरोपी को गोली मारकर उड़ा दिया जाता है। कई बार उसे फांसी भी दे दी जाती है। यहां रेपिस्ट को क्या सजा देनी है ये अदालत तय करती है।
फ्रांस
इस देश में रेपिस्ट को 15 साल की कैद होती है। अगर बहुत जघन्य अपराध है तो सजा को बढ़ाकर 30 साल कर दिया जाता है।
उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया में रेपिस्ट को सामने खड़ा करके सिर में या उसके जननांग में गोली मार दी जाती है। वहीं रूस में रेप के आरोपी को बस 3-4 साल की सजा होती है। कुछ मामलों में 10-20 साल की सजा का भी प्रावधान है।
ये है भारत में रेप की सजा – कानून और कड़ी सजा के बावजूद रेप के मामलों में कमी नहीं आ रही है।
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