तलाक के बाद उस व्यक्ति की पत्नी ने हर्जाने की मांग की. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हर्जाने की मांग ये कहकर ठुकरा दी कि उस औरत ने शादी के बाद लगातार अपने पति को धोखा दिया था.
इस कारण वो हर्जाने की अधिकारी नहीं है. लेकिन उन दोनों के बच्चे को हर्जाने का पूरा अधिकार है और उस व्यक्ति को हर महीने बच्चे के पालन पोषण का खर्चा देना होगा.
जिला कोर्ट के इस फैसले को उस महिला ने चुनौती हाई कोर्ट में दी.
हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ…