2006 के जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस का 12 साल और 167 सुनवाई के बाद बीते बुधवार को सीबीआई अदालत ने फैसला सुना दिया है। तस्वीर में जो शख्स दो पुलिसवालों के बीच में नीली शर्ट पहने है उसका नाम मुहम्मद अशरफ मीर है।
ये किसी जमाने में जम्मू-कश्मीर के डीएसपी था लेकिन अब अपराधी है। जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल में जिन पांच लोगों को दोषी माना है, उसमें मीर भी शामिल है।
जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल – इन लोगों को कितनी सजा मिलेगी 4 जून को मिलेगी।
क्या था मामला?
अप्रैल, 2006 में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक महिला को पकड़ा था। उस महिला के पास से पुलिस को दो सीडी बरामद हुई थी। इस सीडी ने उस समय काफी सुर्खियां बनाई थी और कई सारे ऊंचे रसूख लोगों की कमीज में दाग लगाए थे। उसी के बाद से जांच शुरू हुई। पहले इसी जांच पुलिस ने की फिर सीबीआई ने की। धीरे-धीरे कई लोग इस के जद में आए और धीरे-धीरे 12 साल बीत गए। अब इसका फैसला आया है और पांच लोग दोषी पाए गए हैं। इन दोषियों में शामिल हैं- जम्मू-कश्मीर का पूर्व DSP मुहम्मद अशरफ मीर, BSF का पूर्व डीआईजी के सी पढ़ी, शब्बीर अहमद लावे, शब्बीर अहमद लांगू और मसूद अहमद।
अदालत की ओर से पांचों को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में लेने के आदेश जारी कर दिया गया है। अदालत ने उक्त पांचों को रणबीर पैनल कोड (आरपीसी) की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी और बिजनेसमैन मेहराजुद्दीन मलिक के खिलाफ आरोप साबित न कर पाने पर उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं, मामले में दो आरोपियों सबीना और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
पोर्न एमएमएस से सामने आया था यह मामला
यह मामला अप्रैल, 2006 में मामला उस समय चर्चा में आया था जब जम्मू-कश्मीर में एक पोर्न एमएमएस फैला था। एक महिला और उसका पति हाई प्रोफाइल लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। इस मामले की शुरुआती जांच मार्च 2006 में जम्मू-कश्मीर पुलिस के लेवल पर हुई थी। एक अश्लील वीडियो क्लिप सार्वजनिक होने पर आईटी एक्ट के तहत श्रीनगर के शाहिदगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की दो अश्लील सीडी भी बरामद की थीं। बाद में हालात बेकाबू होने पर हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई जांच में देह व्यापार की बात उजागर हुई थी।
यह है मामला
उस महिला का नाम सबीना था और इस पर हाई प्रोफाइल लोगों को देह व्यापार के लिए लड़कियां सप्लाई करने का आरोप था। इस काम में इसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला भी शामिल था। इस मामले में कुछ स्थानीय ब्यूटी पार्लर भी शामिल थे। इनका कहना था कि श्रीनगर के दो ब्यूटी पार्लर अपने यहां आने वाली लड़कियों और औरतों की चुपके से विडियो बना लेते थे। फिर उस विडियो के सहारे उन्हें ब्लैकमेल करते थे। उनके डर का फायदा उठाकर उनसे सेक्स ट्रेड करवाते थे। इस खबर के बाद वहां की औरतों के बीच एक किस्म का खौफ फैल गया। उनका ब्यूटी पार्लर आना कम हो गया। कुछ ने तो बंद ही कर दिया। ब्यूटी पार्लर चलाने वाले लोग नुकसान में जाने लगे। पहले तो पुलिस इन खबरों को नकारते रही। लेकिन जैसे ही इन खबरों के कारण घाटी के अंदर का माहौल खराब होने लगा तो पुलसि को जरूरी कदम उठाने पड़े।
सीबीआई को सौंपी गई जांच
हाईकोर्ट के आदेश पर जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले की जांच 2006 में सीबीआई को सौंप दी गई थी और इस केस को जम्मु-कश्मीर से चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री गुलाम अहमद हसन मीर, स्वतंत्र विधायक रहे रमन मट्टू, बीएसएफ डीआईजी केसी पाड़ी, पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी, तत्कालीन डीएसपी श्रीनगर मोहम्मद मीर युसूफ, इकबाल खांडे, होटल मालिक रियाज अहमद कावा, हिलाल अहमद शाह, अबसार अहमद डार व एजाज अहमद भट्ट समेत सबीना और उसका पति अब्दुल हामिद बुल्ला आरोपी बनाए गए थे।
जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल – इनमें से पांच को सीबीआई ने दोषी पाया है और 4 जून को सजा सुनाएगी। बता दें कि सबीना और उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी है।
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