10. इस बिल के लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीशनल कस्टम ड्यूटी (सीवीडी), स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी), वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंडी एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लक्जरी टैक्स खत्म हो जाएंगे. इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा. पूरा देश एक मॉर्केट हो जाएगा, जहां सभी राज्यों के बीच बेरोकटोक के ढुलाई हो सकेगी.
देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लागू होना टैक्स सुधार की दिशा में आजादी के बाद उठाया गया सबसे बड़ा कदम होगा. इससे देश की उन्नति के साथ ही आम आदमी के जीवन स्तर में भी बढौतरी होगी.